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Thursday, July 2, 2020

अब कोई पेट डॉग को बाहर खुले में, पार्क में कहीं भी शौच करवाते पकड़ा गया तो पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

 चंडीगढ़ : प्रशासन ने वीरवार को संशोधित पेट डॉग बायलॉज की फाइनल अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अब कोई पेट डॉग को बाहर खुले में, पार्क में कहीं भी शौच करवाते पकड़ा गया तो पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माना नहीं दिया तो नगर निगम इसको अगले पानी के बिल में जोड़कर भेजा जाएगा। जबकि पहले इस जुर्माने की राशि 500 रुपये थी, लेकिन नगर निगम ऐसे लोगों से सख्ती से नहीं निपटता था। लेकिन अब अधिसूचना जारी होने के बाद नगर निगम का एमओएच विग ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रहा है, जिसके लिए कमिश्नर केके यादव ने अधिसूचना जारी होने के बाद आदेश भी जारी कर दिए हैं। जिला अदालत में भेजा जाएगा चालान

अगर कोई जुर्माने का भुगतान नहीं करेगा, तो उसका चालान जिला अदालत में भेज दिया जाएगा।

उसके बाद डॉग के मालिक को कोर्ट में जाकर जुर्माना अदा करना होगा। नगर निगम के साल 2018 में सदन की बैठक में बायलॉज का यह प्रस्ताव पास किया था। शहर में अधिकतर लोग अपने पेट डॉग को पार्क और सड़कों के किनारे ही घुमाने ले जाते हैं। यह गंदगी लोगों के लिए परेशानी बनी रहती है। ऐसे मामलों में कई बार रोकने पर पेट डॉग के मालिक लड़ने लगते हैं। नगर निगम की टीम जुर्माना भी लगाती है, तो उनसे भी लड़ते हैं और जुर्माना जमा ही नहीं कराते हैं। इस साल जनवरी माह में प्रशासन ने ड्राफ्ट अधिसूचना जारी कर लोगों के सुझाव भी मांगे थे। पेट डॉग रजिस्ट्रेशन भी हुआ महंगा, डाग न छुड़वाने पर एमसी बेचेगा

अधिसूचना के अनुसार अब पेट डॉग के रजिस्ट्रेशन की फीस भी बढ़ा दी गई है। पहले रजिस्ट्रेशन डॉग की लाइफलाइन तक 200 रुपये में होता था। अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। चंडीगढ़ में करीब 15 हजार से अधिक पेट डॉग्स हैं। हर साल एक हजार नए डॉग्स का रजिस्ट्रेशन होता है। इसके साथ ही डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर जुर्माने को 500 से बढ़ाकर सीधे पांच हजार कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा नहीं करता, तो प्रति दिन 200 रुपये अलग से चुकाने होंगे। पहले यह 20 रुपये था। सात दिनों तक इसका समय रहेगा। पहले 100 रुपये थे मेंटेनेंस चार्जेज

इसके बाद भी किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो डॉग को निगम की टीम ही अपने पास रखेगी। साथ ही ऑनर से इसके बदले प्रतिदिन 1000 रुपये मेंटेनेंस चार्जेज वसूल किए जाएंगे। पहले मेंटेनेंस चार्जेज 100 रुपये प्रतिदिन थे। सात दिनों तक ऑनर डॉग को नहीं ले जाता तो इसे जब्त करके नगर निगम की ओर से ओपन सेल में बेच दिया जाएगा।

चंडीगढ़ में 64000 परिवारों को लाभ मिलेगा


चंडीगढ़, जेएनएन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देशभर के गरीब परिवारों को गेंहू, दाल और चावल मुहैया करवाया जा रही है। इस योजना के तहत 80 करोड़ 20 लाख जरूरतमंद लोगों को लाभ दिया गया है। उक्त जानकारी चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने वीरवार को दी। अरुण ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पांच और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत एक किलो चना, पांच किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति को दिया जाएगा।

इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों ‌को मिलेगा। अरुण ने कहा कि कोरोना काल के दौरान किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। देश में जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रयाप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध है।

अरुण सूद ने कहा कि इस योजना के तहत चंडीगढ़ में 64000 परिवारों को लाभ मिलेगा और 2.5 से तीन लाख लोगों को अनाज मुहैया करवाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि देश में एक देश एक राशन कार्ड योजना भी शुरू होगी। इस योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में एक राशन कार्ड पर राशन उपलब्ध होगा। जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया करवाने के लिए सरकार आठ महीनों में सरकार 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

इस मौके पर उन्होंने टैक्स देने वाले लोगों को भी धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी वजह ये इस तरह की योजनाएं सरल हो पाई है।