चंडीगढ़ : प्रशासन ने वीरवार को संशोधित पेट डॉग बायलॉज की फाइनल अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अब कोई पेट डॉग को बाहर खुले में, पार्क में कहीं भी शौच करवाते पकड़ा गया तो पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माना नहीं दिया तो नगर निगम इसको अगले पानी के बिल में जोड़कर भेजा जाएगा। जबकि पहले इस जुर्माने की राशि 500 रुपये थी, लेकिन नगर निगम ऐसे लोगों से सख्ती से नहीं निपटता था। लेकिन अब अधिसूचना जारी होने के बाद नगर निगम का एमओएच विग ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रहा है, जिसके लिए कमिश्नर केके यादव ने अधिसूचना जारी होने के बाद आदेश भी जारी कर दिए हैं। जिला अदालत में भेजा जाएगा चालान
अगर कोई जुर्माने का भुगतान नहीं करेगा, तो उसका चालान जिला अदालत में भेज दिया जाएगा।
अधिसूचना के अनुसार अब पेट डॉग के रजिस्ट्रेशन की फीस भी बढ़ा दी गई है। पहले रजिस्ट्रेशन डॉग की लाइफलाइन तक 200 रुपये में होता था। अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। चंडीगढ़ में करीब 15 हजार से अधिक पेट डॉग्स हैं। हर साल एक हजार नए डॉग्स का रजिस्ट्रेशन होता है। इसके साथ ही डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर जुर्माने को 500 से बढ़ाकर सीधे पांच हजार कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा नहीं करता, तो प्रति दिन 200 रुपये अलग से चुकाने होंगे। पहले यह 20 रुपये था। सात दिनों तक इसका समय रहेगा। पहले 100 रुपये थे मेंटेनेंस चार्जेज
इसके बाद भी किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो डॉग को निगम की टीम ही अपने पास रखेगी। साथ ही ऑनर से इसके बदले प्रतिदिन 1000 रुपये मेंटेनेंस चार्जेज वसूल किए जाएंगे। पहले मेंटेनेंस चार्जेज 100 रुपये प्रतिदिन थे। सात दिनों तक ऑनर डॉग को नहीं ले जाता तो इसे जब्त करके नगर निगम की ओर से ओपन सेल में बेच दिया जाएगा।
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