पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण और इससे होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ममता सरकार ने कंटेनमेंट एवं बफर जोनों में गुरुवार शाम पांच बजे से पूरी तरह पूर्णबंदी लागू करने का फैसला किया है। पूर्णबंदी को एक सप्ताह तक लागू किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। कोलकाता शहर में 33 कंटेनमेंट जोन हैं।
इनमें उल्टाडांगा, फूलबगान, कांकुरगाछी, हुडको, बेलियाघाट, भवानीपुर, अलीपुर, विजयगढ़, जादवपुर, न्यू अलीपुर, कस्बा, मुकुंदपुर और अजयनगर शामिल हैं। उत्तरी 24 परगना जिले में विधाननगर नगर निगम के तहत राजारहाट, स्वरूपनगर और हस्नाबाद,वनगांव, दमदम, हाबरा, हलीशहर, बैरकपुर, बर्सात और बशीरहाट समेत कुल 219 कंटेनमेंट जोन हैं।
कोलकाता, हावड़ा तथा उत्तरी 24 परगना और अन्य प्रभावित जिलों में आज शाम पांच बजे से लागू हो जाएगा। राज्य के गृह सचिव ए बंदोपाध्याय ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा नगर निगमों को संपूर्ण लाकडाउन का पालन कराने का निर्देश दिया। इस दौरान इन क्षेत्रों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां बंद रहेगी। सरकारी और प्राइवेट सभी ऑफिस, शॉपिंग मॉल, बाजार, दुकानें, औद्योगिक इकाइयां आदि सम्पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे। परिवहन सेवा भी पूरी तरह बन्द रहेगी। सिर्फ अत्यावश्यक दुकानें खुलेंगी, बाकी सभी दुकान और बाजार भी बंद रहेंगे।
राज्य सरकार ने सभी कंटेनमेंट जोन में पुलिस प्रशासन को सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन की अपनी परिभाषा में भी बदलाव किया है। कंटेनमेंट जोन को पहले तीन भागों में विभाजित किया गया था जिसमें अफेक्टेड जोन, बफर जोन व क्लीन जोन था। अब इसे मिलाकर सिर्फ कंटेनमेंट जोन कर दिया गया है। सभी कंटेनमेंट जोन में गैर जरूरी गतिविधियों की नौ जुलाई से इजाजत नहीं होगी। दरअसल ये सभी कंटेनमेंट जोन राज्य के 10 जिलों में हैं, जिसमें कोलकाता, हावड़ा, उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना, हुगली, मालदा, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, अलीपुरद्वार आदि शामिल है। गौरतलब है कि बंगाल में 986 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बुधवार को 24823 पहुंच गयी तथा मृतकों की संख्या 827 हो गयी।
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