लखनऊ. कोई भी किसी की सम्पत्ति पर विधि विरुद्ध कब्जा नहीं पा सकता है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव ने उक्त उद्गार अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित वी .के. एस. चौधरी स्मृति व्याख्यानमाला में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये व्यक्त किये। कार्यक्रम रविवार को प्रतिकूल कब्जा विषय पर यूट्यूब व फेसबुक पर शाम छः बजे लाइव हुआ, जिसे तमाम लोगों ने देखा।
न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि मूल स्वामी की सम्पत्ति पर यदि कोई व्यक्ति कब्जा कर उसके अधिकारों का हनन करता है तो प्रतिकूल कब्जा होगा और हनन करने वाला स्वामी नहीं हो सकता। उन्होंने प्रतिकूल कब्जा के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उदाहरण के साथ अयोध्या मामले का भी उदाहरण भी दिया।
कार्यक्रम वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की लखनऊ इकाई द्वारा किया गया। इसमें मुख्य रूप से इकाई अध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष राजीव नारायण पांडे, अनिल पांडे, महासचिव आलोक मिश्रा, कोषाध्यक्ष योगेश सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अंबरीश वर्मा, पीसी राय ,इकाई सदस्य मृत्युंजय प्रताप सिंह, विनोद शुक्ला, पंकज अवस्थी, अरविंद कुमार पांडे ,जसकरण लाल मौर्या व प्रमोद पांडे ने अपना विशेष योगदान दिया।
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